राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए शुरू की गई एक योजना है इस योजना के तहत परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (UP) के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (UP) के लिए पात्र होने के लिए परिवार को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा।
- परिवार की आय गरीबी रेखा से नीचे होनी चाहिए।
- मुखिया की मृत्यु के समय उनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- मुखिया की मृत्यु एक दुर्घटना या बीमारी के कारण होनी चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (UP) के लाभ क्या हैं?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (UP) के लाभों में शामिल हैं
- परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना ।
- परिवार को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करना।
- परिवार को अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखने में मदद करना ।
- परिवार को आत्मनिर्भर बनने में मदद करना ।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (UP) के लिए आवेदन कैसे करें?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (UP) के लिए आवेदन करने के लिए, परिवार को अपने स्थानीय समाज कल्याण कार्यालय में संपर्क करना होगा या ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप उत्तर प्रदेश की अधिकारिक वेबसाइट www.nfbs.upsdc.gov.in पर जाना होगा।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (UP) के लिए आवेदन करने के लिए, परिवार को निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा करना होगा ।
- मुखिया की मृत्यु प्रमाण पत्र
- मुखिया का आधार कार्ड
- सभी परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड
- आय का प्रमाण
- निवास का प्रमाण
राष्ट्रीय
पारिवारिक लाभ योजना (UP) के संपर्क विवरण :-
पता: 4, चारबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226001
फोन नंबर: 0522-2222222
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (UP) एक महत्वपूर्ण योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है इस योजना से परिवारों को अपने जीवन को चलाने में मदद मिलती है और वे अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
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